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भागलपुर/ निभाष मोदी

भागलपुर, आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 13 साल पुराने मामले में विधायक अजीत शर्मा बरी हो गए हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपनी हाजिरी दी उसके बाद कोर्ट में केस रिकॉर्डर बिंदु पर रहने के कारण सुनवाई की और विधायक को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया ।

अजीत शर्मा पर 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के दौरान पीरपैती के टॉपड़ा में सरकारी पोल में उनकी तस्वीर लगा बैनर लगा हुआ मिला था, अंचलधिकारी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह बैनर देखा था और उसे जप्त कर लिया गया था पुलिस ने तफ्तीश में आरोप को सत्य पाया था और उसके आधार पर 17 मई 2009 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था आज उनके साथ संजय राम भी शामिल थे।

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