हत्या के अपराध में 29 वर्षों के बाद मृतक के परिजनों को इंसाफ मिला। नवगछिया व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह ने हत्या के आरोप में दो आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। सजा गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी गोपाल ठाकुर, शिबु ठाकुर को सुनाया गया। ज्ञातव्य हो कि गांव के ही रामेश कुमार झा उर्फ़ रामजी झा मिथिला टोला निवासी की पीट पीट कर हत्या कर दिया था। घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई धनंज्जय कुमार झा के बयान पर गोपालपुर थाना में दर्ज किया गया। जिसमें गोपाल ठाकुर, शिबु ठाकुर, कन्हैया ठाकुर को नामजद आरोपित बनाया गया था। कन्हैया का नवालिग होने के कारण उसके मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय में हुई। बताया गया कि 20 अगस्त वर्ष 1993 को गोसाईगांव में कुंआ के पास गोपाल ठाकुर, शिबु ठाकुर, कन्हैया ठाकुर रास्ता बंद करने के लिए गढ़ा खोद रहे थे। गढ़ा खोदने का रमेश कुमार झा ने विरोध किया तो तीनों उसके साथ लाठी व कुदाल से मारपीट करने लगे। धंनजय कुमार झा भाई को बचाने के लिए गए तो उसको भी कुदाल मार कर जख्मी कर दिया।
गंभीर हालत में घायल रमेश कुमार झा को निजी क्लिनिक नवगछिया में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहां से घायल की गंभीर हालत को देखते हुए पीएमसीएच अस्पताल पटना में इलाज के लिए रेफर कर दिया। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में घायल को इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहां पर पुलिस के समक्ष रमेश कुमार झा ने बयान भी दिया। इलाज के दौरान रमेश कुमार झा की मौत हो गई। मृतक के भाई के बयान पर 29 अगस्त वर्ष 1993 को गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। सत्रवाद संख्या 307- 94 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम नवगछिया में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तीन लोगों को गवाही हुई। न्यायालय में हत्या के आरोप में गोपाल ठाकुर, शिबु ठाकुर को आजीवन कारावास की सुजा सुनाया। 50 हजार, 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि मृतक के परिजनों को देने का निर्देश दिया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक एक वर्ष की अतिरिक्त सजा दोनो को भुगतनी होगी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक लाल मोहन मंडल बहस में हिस्सा ले रहे थे।