नवगछिया : व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने हत्या के आरोप में सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा खरीक थाना के सुकटिया के छतरी मंडल, गोपाल मंडल, लूखो मंडल, मदन कुमार, अरविंद मंडल, इंद्रदेव कुमार, कृष्ण कुमार को सुनायी गयी. अपर लोक अभियोजक किशोर झा ने बताया कि चार जुलाई 2020 को रास्ता विवाद को लेकर सुबोध मंडल की लाठी, डंडा, लोहे के रड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी. मृतक के पुत्र के बयान पर खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी,
जिसमें उपरोक्त सात लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सात लोगों ने गवाही दी. सभी गवाह ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के पश्चात सातों आरोपितों को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अजीवन कारावास की सजा सुनायी व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.