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भागलपुर: सन्हौला में 2023 में शराब की तस्करी के मामले में पकड़े गए अमजद खान को विशेष न्यायाधीश उत्पादक कोर्ट-2 ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई में सरकार की ओर से शामिल हुए विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को सन्हौला पुलिस सन्हौला चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शराब लेकर एक मोटरसाइकिल से सन्हौला बाजार की तरफ जा रहा है।

वाहन चेकिंग के क्रम में भुड़िया मोड़ से एक मोटरसाइकिल तेज गति से आती दिखाई दी। पुलिस ने रोकने को कहा तो बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।



पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अमजद खान बताया। उसकी मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल के दोनों तरफ बढ़े डिक्की में 40 लीटर देसी शराब बरामद हुई थी। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा एवं अन्य थे।

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