नवगछिया : हत्याकांड के आरोपित को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपित बिहपुर थाना अमरी का निरंजन मंडल है. प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बताया कि 10 मई वर्ष 2021 को बिहपुर थाना के अमरी विशनपुर के धीरज मंडल अपने पिता के साथ साइकिल पर बोरा लेकर जा रहे थे. इस बीच अमरी के निरंजन मंडल ने पीछे से आकर दो गोली मार दी. घटना स्थल पर धीरज मंडल की मौत हो गयी थी. पिता होरिल मंडल के बयान पर बिहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
निरंजन मंडल को नामजद आरोपित बनाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम में मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष से कुल पांच लोगों की गवाही हुई. सभी ने अभियोजन का समर्थन किया. सुनवाई में निरंजन मंडल पर दोष सिद्ध हुआ. आरोपित के विरुद्ध धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष सजा व 95 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.