भागलपुर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के मामलों में कमी नहीं आई है। मद्य निषेध अधिनियम के तहत अब विशेष अदालत उत्पाद में मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जा रही है। विशेष उत्पाद कोर्ट 2 के न्यायाधीश राजेश सिंह की अदालत में कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मामले में एक शराब तस्कर को दोषी पाया गया। अभियुक्त को 5 साल की करावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 22 जनवरी 2023 को सुबह 4:00 बजे कोतवाली थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शराब की बिक्री के लिए ट्रेन से उतरकर बस में सवार होने उल्टा पुल होते हुए डिक्शन मोर की ओर जा रहा है। सत्यापन के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया। उल्टा पुल पर पहुंचकर राहगीरों पर कड़ी नजर रखते हुए थैले की जांच शुरू की गई।
एक व्यक्ति काले रंग के बैग और झोला लेकर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तलाशी में उसके बैग से बकार्डी लेमन 750ml की एक बोतल, रॉयल स्टैग सुपीरियर व्हिस्की 750ml की चार बोतलें, और ऑफिसर चॉइस ब्रांड व्हिस्की के 88 पाउच मिले। साथ ही, एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी जप्त किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुलतानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिमाबाद के स्वर्गीय कैलाश मंडल के 19 वर्षीय पुत्र बलराम कुमार के रूप में हुई। विशेष उत्पाद कोर्ट 2 में बलराम कुमार को सजा सुनाई गई है।