5
(2)

नवगछिया : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह ने जानलेवा हमला के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा नवगछिया नदी थाना के सिंहकुंड निवासी सुजीत कुमार सिंह उर्फ सुज्जो को सुनायी गयी. अपर लोक अभियोजक शंभूनाथ सिंह ने बताया कि 29 जुलाई वर्ष 2020 को नदी थाना के सिंहकुंड निवासी सुजीत कुमार सिंह दरवाजे पर सोये थे. रात्रि में गांव के ही सुजीत कुमार सिंह उर्फ सुज्जो एवं विक्रम कुमार सिंह ने जान मारने की नियत से गोली चलाया, जो सुजीत कुमार सिंह के सिर में लगी. जिसका इलाज मैक्स अस्पताल पूर्णिया में किया गया. डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क खोल कर गोली बाहर निकाला गया.
थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. उसमें मात्र एक अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह उर्फ सुज्जो के विरुद्ध केस चला.

मामले में विक्रम कुमार सिंह अब तक फरार है. आरोप गठन के पश्चात न्यायालय में आठ गवाही अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया. जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के द्वारा अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. धारा 27 आम्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर किया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर अपर लोक अभियोजक शंभू नाथ सिंह ने सुनवाई में हिस्सा लिया.

Aapko Yah News Kaise Laga.

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share: