भागलपुर: बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा के तहत सबौर थाना कांड संख्या 349/22 में विशेष उत्पाद कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त बाबुल कुमार को दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने पर बाबुल कुमार को 5 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। चार अन्य अभियुक्त अमित कुमार, संजीत कुमार, अवधेश वर्मा एवं हेमचंद्र साह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियुक्त बाबुल कुमार, मधेपुरा जिले के श्रीपुर वकला निवासी गजेंद्र यादव के पुत्र हैं। यह सजा 28 फरवरी 2022 की घटना के संदर्भ में दी गई, जब पुलिस को मध्य निषेध इकाई पटना द्वारा सूचना मिली थी कि एक बलेनो कार (रजिस्ट्रेशन नंबर BR-26AB-8546) घोघा की ओर से आ रही है जिसमें विदेशी शराब है।
सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबुपुर स्थित रत्ना पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू की। एक बजाज मोटरसाइकिल के पीछे आती बलेनो कार को रोकने पर चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसकी पहचान बाबुल कुमार के रूप में हुई। कार की तलाशी में डिक्की से कुल 103.95 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।
पूछताछ के दौरान बाबुल कुमार ने बताया कि शराब अमित कुमार ने मंगवाई थी, जो पल्सर मोटरसाइकिल से आगे-आगे चलकर पुलिस की गतिविधि की सूचना देते हुए शराब को पास करा रहे थे। बाबुल कुमार के निशानदेही पर बाबूपुर मोड़ के पास से अमित कुमार को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि शराब हंसडीहा के अवधेश वर्मा द्वारा लोड कराई गई थी। यह शराब सहरसा ले जाकर लक्ष्मी कुमार यादव को बेची जाती थी।
मामले में पुलिस ने चार अन्य अभियुक्त अमित कुमार, संजीत कुमार, अवधेश वर्मा और हेमचंद्र साह को भी आरोपी बनाया था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। मामले में अभियोजन संचालन विशेष (उत्पाद) न्यायालय के लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने किया, और उनके सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार और संजीव कुमार शर्मा ने बहस में भाग लिया।