भागलपुर उत्पाद कोट-2 की अदालत ने आज शराब तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को सजा सुनाई।
पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 16 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की थी। इस मामले में अदालत ने आरोपी को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
दूसरा मामला नवगछिया थाना क्षेत्र का है, जहां मदन अहिल्या कॉलेज के पास पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 180 ml की तीन बोतलें शराब बरामद की थीं। इस मामले में भी आरोपी को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने जानकारी दी कि दोनों मामलों में दोषियों को 5-5 साल की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों आरोपियों को 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।