भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में सपेरा मो० शमसुल को 10 साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है वही सरकार की तरफ से मुहम्मद अकबर खां ने बहस में हिस्सा लिया . बता दे की दोषी मो० शमसुल पेशे से सपेरा है जो वर्ष 2011 में पीरपैंती के दुलदुनिया गांव में सांप का खेल दिखा रहा था,तभी एक युवक के गले में सांप लपेट खेल दिखा रहा था उसी समय सांप ने उस युवक को डंस लिया, जिसे उसकी मौत हो गई थी।
उसी मामले में दोषी सपेरे को दस साल की सजा सुनाई गई है अभियुक्त मो० शमसुल पीरपैंती थानाक्षेत्र के खानपुर गोविंदपुर के रहने वाले हैं बतादे की वर्ष 2011 के अगस्त माह में अभियुक्त सपेरा मो० शमसुल अपने कई सांपों को लेकर पीरपैंती के ओलापुर पंचायत के दुलदुलिया गांव सांप का खेल दिखाने पहुंचा था।सांप के खेल से पूर्व मो० शमसुल ने डमरू और बांसुरी बजा कर काफी भीड़ इकट्ठी कर ली थीउस भीड़ में से दुलदुलिया गांव के राजेंद्र राम बिंद के पुत्र दिवाकर राम बिंद अन्य लड़कों के साथ आगे खड़ा हो कर सांप का खेल देख रहा था।इस बीच डमरू बजाते सपेरा मो० शमसुल ने दिवाकर को भीड़ से अपनी तरह हाथ पकड़ कर खींच लिया।
वही सपेरे के द्वारा उसे निडर बताते हुए कुछ नहीं होने की बात कह कर पिटारे में से रखे ताबीज के ढेर से एक ताबीज निकाल दिवाकर को दे दिया और बोला ताबीज के रहते कोई सांप तेरा कोई भी बाल-बांका नहीं कर सकता। इतना बोल कर फिर पिटारे से एक विषधर सांप निकाला और दिवाकर के गले में लपेट दिया। वही सांप के लपेटे ही सांप ने चंद मिनटों बाद ही दिवाकर को डस लिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो सपेरा मो० शमसुल के द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया था,लेकिन दिवाकर की मौके पर ही मौत हो गई।उस घटना की बाबत सपेरा मो० शमसुल के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया गया था। उसी केस की दोषी सपेरा मो० शमसुल को कोट ने सजा सुनाई है।