भागलपुर जिले के सनहौला पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान एक टेंपो से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब को जप्त किया। इस दौरान टेंपो के ड्राइवर श्याम कुमार और रामकुमार दास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले में सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उत्पाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई।
साथ ही, प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यदि जुर्माना राशि नहीं दी जाती है, तो दोनों को अतिरिक्त तीन महीने की कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बहस की।