


नवगछिया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सुनील कुमार द्वितीय ने हथियार व गांजा बरामदगी के मामले में आरोपित सिंटू यादव को चार वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपित को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है, और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी परमानंद साह ने बताया कि सिंटू यादव खरीक थाना के भवनपुरा नयाटोला का निवासी है। 15 सितंबर 2021 को तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने नयाटोला भवनपुरा से आरोपित को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। थानाध्यक्ष के बयान पर खरीक थाना में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सिंटू यादव की निशानदेही पर केले बगान से 325 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे सभी गवाहों ने प्रमाणित किया। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान सिंटू यादव को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट के तहत उसे दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 22 भादवि और धारा 20 भादवि में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
