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भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सख्त करते हुए अब वाहन चालकों के लिए हेलमेट के साथ-साथ वैध इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। शहर में लगे कुल 16 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे अब बिना हेलमेट के साथ-साथ बिना इंश्योरेंस चलने वाले वाहनों की भी निगरानी करेंगे।

ट्रैफिक डीएसपी आशिष सिंह ने जानकारी दी कि यदि किसी वाहन का इंश्योरेंस फेल पाया गया, तो उस पर ₹3000 का ऑनलाइन चालान सीधे जारी कर दिया जाएगा। यह नियम 24 अप्रैल से पूरे भागलपुर शहरी क्षेत्र में प्रभावी कर दिया गया है।

डीएसपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अवश्य करवाएं, ताकि न सिर्फ़ ट्रैफिक नियमों का पालन हो सके, बल्कि किसी दुर्घटना की स्थिति में कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

बता दें कि इससे पहले यह नियम गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में पहले ही लागू किया जा चुका था और अब भागलपुर भी इस सख्ती की सूची में शामिल हो गया है।

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