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नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के आरोपी इस्माईलपुर थाना क्षेत्र के कमलाकुण्ड निवासी विकास यादव को दोषी पाते हुए 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने शास्त्र अधिनियम की धारा 25 वन ए, 25 वन बी ए एवं 26 वन में सजा दी है.

न्यायालय ने शास्त्र अधिनियम की धारा 25 वन ए में आठ वर्ष ससश्रम कारावास की सजा दस हजार रुपया अर्थ दंड, अर्थ दंड की राशि नही देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 25 वन बी ए में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार अर्थ दंड, अर्थ दंड की राशि नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा एवं 26 वन में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार अर्थ दंड, अर्थ दंड की राशि नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने सभी धाराओं को सजा क्रमबद्ध चलने का फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रविंद्र पासवान ने बहस में हिस्सा लिया. अपर लोक अभियोजक रविंद्र पासवान ने बताया कि मामले में कुल दस गवाहों ने गवाही दी. गवाहों के गवाही के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. मालूम हो कि 25 नवंबर वर्ष 2014 को इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमलाकुंड में तत्कालीन इस्माईलपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी.

छापेमारी के दौरान कमला कुंड स्थित विकास यादव के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया था. भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष संतोष कुमार के बयान पर इस्माइलपुर थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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