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  • नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे थ्री कोर्ट ने सुनाया फैसला नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के मामले में दोषी पाते हुए खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के माधवपुर निवासी प्रवीण कुमार सिंह पिता बहादुर सिंह को तीन वर्ष छह कारावास की सजा दी है.
  • न्यायालय ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 363, 368 भादवी में दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया. श्री झा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष से कुल सात गवाहों ने गवाही दी है. गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि तीन नवंबर वर्ष 2017 की रात्रि में अभियुक्त प्रवीण कुमार सिंह ने बिहपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था.
  • घटना के संदर्भ में अपहृत लड़की के पिता के बयान पर बिहपुर भवानीपुर थाना कांड संख्या 470/17 दर्ज की गई थी. अपहरण के 26 दिन के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को हरियाणा के पानीपत से बरामद किया था. न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 269/18 के तहत सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है.

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