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सरकार द्वारा बंदोबस्ती परवाना से प्राप्त जमीन को बंदोबस्तधारी रैयत के द्वारा बेचना कानूनी नियम के विरुद्ध है। लेकिन स्थानीय अंचल कार्यालय की अनदेखी के कारण बंदोबस्त की जमीन बेच दी गई और ध्‍यान दिलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में नवगछिया नगर पंचायत निवासी प्रो. नागेंद्र भगत उर्फ बबलू भगत ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

मामला नवगछिया अंचल के पकड़ा मौजा, थाना संख्या 45, खाता संख्या 1621, खेसरा संख्या 3240 रकबा 85 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। इस जमीन की बंदोबस्ती परवाना स्वर्गीय पारसनाथ गुप्ता के बेटे भूषण प्रसाद भगत और उनके भाइयों ने बिहार सरकार से ₹10 सालाना लगान पर प्राप्त किया।

इसके बाद इसी बंदोबस्ती परवाना से प्राप्त भूमि का अधिकांश हिस्सा भूषण प्रसाद भगत वगैरह ने निबंधित केवाला के द्वारा बिक्री कर दिया। बंदोबस्ती की जमीन खरीदने वालों ने भी अंचल कार्यालय के सहयोग से अपने नाम जमाबंदी करवा ली।

इस बात का आरोप लगाते हुए नवगछिया नगर पंचायत निवासी नागेंद्र कुमार भगत उर्फ बबलू भगत ने प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को साक्ष्य के साथ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बबलू भगत ने प्रधान सचिव को दिए गए आवेदन पत्र के साथ बंदोबस्ती परवाना के प्रति और आरटीआई से प्राप्त भूमि बेचने के साथ की प्रति भी संलग्न किया है।

बंदोबस्ती परवाना से प्राप्त भूमि की खरीद बिक्री की सूचना कई बार अधिकारियों को दी गई लेकिन अधिकारी द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बता दें कि व्यवहार न्यायालय एडीजे द्वितीय, नवगछिया के द्वारा उक्त भूमि का फैसला नागेंद्र कुमार भगत आवेदन कर्ता के पक्ष में किया गया है। इसकी भी सूचना प्रधान सचिव को दी गई है।

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