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नवगछिया – नवगछिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी के न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में चार लोगों को दंडित किया है. मारपीट में दोषी पाए गए नारायणपुर के मधुरापुर निवासी महंथ पंडित, सुखनंदन पंडित, गौतम पंडित और हरिओम पंडित को आईपीसी की .

धारा 323 में सजा देते हुए एक – एक हजार रुपये अर्थदंड पीड़ित को देने और दो वर्ष का बाउंड भरने का आदेश चारो दोषियों को दिया गया. अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 के एक जनवरी को उपरोक्त आरोपियों ने मधुरापुर निवासी क्षेत्रीय कुमार पंडित और उसके परिजनों के साथ मारपीट कर सबों को जख्मी कर दिया था.

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