अनुमंडल व प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच के चुनाव के समय धारा 144 लागू रहेगा। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा सभा, जुलूस एवं धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। आदर्श आचार संहिता का उल्घंन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख का चुनाव 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अनुमंडल कार्यलय के सभागार में होगा। 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चुनाव प्रखंड कार्यलय में होगा।