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रिपोर्ट:- निभाष मोदी, भागलपुर।

भागलपुर के एक्साइज कोर्ट दो शरद चंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में अभियुक्त संजीव कुमार को 10 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पर 13 नवंबर 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई गाड़ी विक्रमशिला सेतु पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।

पुलिस के द्वारा जब घटनास्थल पहुंचकर छानबीन की जानी शुरू की गई इसी क्रम में ड्राइवर के द्वारा गाड़ी लेकर भागने का प्रयास किया गया। जिसे पुलिस ने जप्त कर जांच की तो उसमें से 113 लीटर विदेशी शराब बरामद हुए। वही आरोपी ड्राइवर संजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। जिसमें आज कोर्ट के द्वारा धारा 330 ए और 41 के तहत आरोपी को सजा सुनाई गई है।

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