रिपोर्ट:-निभाष मोदी, भागलपुर
भागलपुर के बरारी थाना अंतर्गत विजय सुनार को ताउम्र आजीवन कारावास व पच्चास हजार रुपए अर्थदंड की सजा पोक्सो के विशेष न्यायाधीश (एडीजे 6 कोर्ट) आनंद कुमार सिंह ने सुनाई, बताते चलें कि बरारी थाना अंतर्गत विजय सुनार ने 8 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था ,25 जनवरी 2020 में पीड़िता की मां ने बरारी थाने में रिपोर्ट कराई थी, मार्च 2021 में आरोप गठन किया गया ,19 फरवरी 2022 को दोषी पाया गया और आज सजा के बिंदु पर था,
सजा में उसे आजीवन कारावास व पच्चास हजार रूपये अर्थदंड दिया गया उस पच्चास हजार रूपये का 75% पीड़िता को दिया जाएगा साथ ही सरकार के द्वारा ₹400000 भी देने की बात कही गई ।अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार पोक्सो एडीजे कोर्ट से गुजरा जिन्होंने विजय सोनार के बारे में सच सच बताया। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम भागलपुर के शंकर जयकिशन मंडल ने दी।