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भागलपुर में कोविड- 19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है इसे नियंत्रण करने के लिए गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भागलपुर जिला अंतर्गत नगर निगम नगर परिषद नगर निकाय प्रखंड मुख्यालय के क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोल ले जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है!

दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं उसके निर्धारित खुलने का समय समय

  1. फल , सब्जी , मांस , मछली , अंडे की दुकानें । प्रतिदिन पूर्वा ० 06 बजे से पूर्वा ० 10 बजे तक
  2. कपड़े , रेडिमेड परिधान , रूई , गद्दा , छाता , प्लास्टिक , इलेक्ट्रिक मोटर एवं पम्प , इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स , बर्तन , स्टुडियो , मोबाईल , चश्मा , कम्प्युटर , मनिहारी , मेशनरी , प्रतिदिन पूर्वा ० 11 बजे से अप० 04 बजे तक हार्डवेयर , रंग , सेनेटरी , ऑटोमोबाईल शो – रूम , लोहा , पेन्ट , सटरिंग सामग्री , कॉपी – किताब की दुकान , पम्पिंग सेट , जूता , साईकिल , फर्नीचर अन्य सभी दुकानें / व्यवसायिक प्रतिष्ठान
  3. निर्माण सामग्री यथा – सीमेन्ट , बालू , स्टील , स्टोन इत्यादि की प्रतिदिन पूर्वा ० 08 बजे से अप 0 03 बजे तक दुकानें ।
  4. आवश्यक वस्तु यथा खाद्यान्न , खाद्य तेल , चीनी , दूध एवं दूग्ध उत्पाद की दूकान , किराना दुकान , दवा दूकान , सर्जिकल अपने पूर्व निर्धारित समयावधि में दूकान , कृषि में प्रयुक्त सामग्रियों की दूकानें एवं अन्य उपरोक्त समय – सीमा के अनुसार कंटेनमेन्ट जोन के बाहर अवस्थित दुकानें ही खोली जा सकेंगी तथा कंटेनमेन्ट जोन के भीतर के सभी दुकान / व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे ।

नगर आयुक्त , नगर निगम , भागलपुर , कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद , सुलनानगंज / कार्यपालक पदाधिकारी , नगर पंचायत , कहलगाँव / नवगछिया / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी , भागलपुर जिला इसका व्यापक प्रचार – प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे । भागलपुर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस उपाधीक्षकों / प्रखंड विकास पदाधिकारियों / अंचलाधिकारियों / थानाध्यक्षों एवं नगर आयुक्त , नगर निगम , भागलपुर / सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

साथ ही दैनिक रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं उपरोक्त के आलोक में खुलने वाली दूकानों में सामाजिक दूरी एवं मास्क की अनिवार्यता से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जाँच करने हेतु अपने स्तर से टीम गठित कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे और दैनिक रूप से अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे । यह आदेश दिनांक 21.08.2020 से 06.09.2020 तक प्रभावी रहेगा

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