नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने होली एवं शबे बरात के लिए विधि व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू किया हैं। यह धारा 16 मार्च से 19 मार्च तक लागू रहेगा। होली के अवसर पर किसी भी प्रकार के आग्नेयाशस्त्र एवं हथियारों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति व राजनीतिक दलों के द्वारा भड़काने वाला भाषण नहीं होगा। किसी भी प्रकार के विधि व्यवस्था या अन्य किसी तरह की समस्या होने पर थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
नवगछिया SDO ने होली एवं शबे बरात को लेकर धारा 144 किया लागू ||GS NEWS
नवगछिया बिहार भागलपुर March 17, 2022 March 16, 2022Tags: Naugachia ke