5
(1)

नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने होली एवं शबे बरात के लिए विधि व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू किया हैं। यह धारा 16 मार्च से 19 मार्च तक लागू रहेगा। होली के अवसर पर किसी भी प्रकार के आग्नेयाशस्त्र एवं हथियारों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति व राजनीतिक दलों के द्वारा भड़काने वाला भाषण नहीं होगा। किसी भी प्रकार के विधि व्यवस्था या अन्य किसी तरह की समस्या होने पर थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।

Aapko Yah News Kaise Laga.

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share: