निभाष मोदी, भागलपूर।
भागलपुर बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) में आज नवगछिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास पकड़ाए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर और खलासी को विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव ने उक्त मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त अजीत कुमार और रविंदर को 10 वर्ष और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नही देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटने की सजा सुनाई। पुलिस को सूचना मिली थी कि नवगछिया जीरो माइल के रास्ते बिहपुर के तरफ विदेशी शराब से भरी एक ट्रक जाएगी जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी कर एक 10 चक्का ट्रक से धान की भूसी के बीच भारी मात्रा में शराब का कार्टून बरामद हुआ। टोटल 5022 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था।
BYTE-भोला कुमार मंडल, विशेष (उत्पाद) लोक अभियोजक, भागलपुर