निभाष मोदी,भागलपुर।
भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत 6जून 2021 को शराब तस्करी मामले में एक युवक को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई एवं आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई ।बताते चलें कि नवगछिया पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि एक ग्रे रंग की कार रंगरा की ओर से आ रही है जिसमें भारी मात्रा में शराब है
जीरोमाइल टोल प्लाजा के पास पुलिस ने जब इस गाड़ी को रोकना चाहा तब गाड़ी और तीव्र गति में हो गई शक के आधार पर उसे जबरन रोका गया और गाड़ी की जांच की गई तो उस गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब पाया गया करीब 162 लीटर से ऊपर विदेशी शराब था। वहीं वाहन चालक हवेल मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया था।
वह व्यक्ति शराब का व्यापार करता था, जिसमें पुलिस ने जिस चालक को धर दबोचा था उसकी आज कोर्ट में केस का निष्पादन हुआ। उत्पाद कोर्ट -2 के एडीजे 12 सरतचंद्र श्रीवास्तव ने आज इस केस का निष्पादन करते हुए हवेल मुर्मू को 10 साल कारावास की सजा सुनाई एवं आर्थिक दंड के रूप में उसे एक लाख रूपये का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई। नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी ।यह बात उत्पाद कोट्-2 के एपीपी एकसाइज भोला कुमार मंडल ने दी।
बाइट -उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल