नारायणपुर प्रखंड के चकरामी निवासी शंकर झा ने अपर समाहर्ता भागलपुर को आवेदन देकर नारायणपुर अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध मौजा चकरामी खाता 502 खसरा 596 रकवा .35 जमावंदी 1017 को खतियानी रैयत लखन लाल झा एवं प्राण मोहन झा से दादाजी के द्वारा जमीन खरीद की थी जिसका रसीद मेरे परिवार के द्वारा कटाया जा रहा था.लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा रैयत द्वारा जमीन बिक्री के वावजूद रैयत के पुत्र राजैश झा से मोटी रकम लेकर बिना किसी पदाधिकारी के.
निर्देश पर मेरा जमावंदी रद्द कर 50 हजार रूपए घुस लेकर ऑनलाईन रसीद काटने का आरोप लगाया है। दुसरी और बलाहा निवासी रूस्तम अली ने मौजा जयपुर चुहर खाता 281 खसरा 2425,2426 खसरा रकवा .4 खतियानी रैयत मफूर अली से खरीद की थी जिसका दाखिल खारिज के बाद जमावंदी संख्या पर दर्ज कर रसीद कटाया जा रहा था राजस्व कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी में छेड़छाड़ कर मोटी रकम लेकर रैयती रकवा से अधिक साढे पॉच डिसमिल मुशहरू मियॉ के नाम चढाकर ऑनलाईन रसीद काटने का आरोप लगाते हुए बताया गया है की.
उक्त जमीन पर मेरा घर बना हुआ है वावजूद इलाके में राजस्व कर्मचारी मोटी रकम लेकर जमीन विवाद को बढावा देने का आरोप लगाते हुए जिला अपर समाहर्ता भागलपुर को आवेदन देकर राजस्व कर्मचारी नीलाम्बर मिश्र के विरुद्ध जॉच कर कार्रवाई की मॉग करते हुए पुनः जमावंदी चालू कराने की मॉग करते हुए पीड़ीत ने कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई है.