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  • अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के अदालत में चल रहा था मामला

नवगछिया – ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के जंगली टोला कदवा में 22 जुलाई को वर्ष 2016 में हुए गौरी मंडल हत्याकांड मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है. सजा पाने वाले अभियुक्तों में जंगली टोला कदवा निवासी हूलो मंडल, संजय मंडल, विकास मंडल, रूपेश मंडल, वरुण मंडल, अनिल मंडल और विलास मंडल हैं.

सबों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302, 147, 148, 149, 120 बी 34 के तहत दोषी पाया गया गया था. जानकारी मिली है कि धारा 147 में एक वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 में दो वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 302/149 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है.

उक्त हत्याकांड में ढोलबज्जा थाना कांड संख्या 34/16 की सुनवाई न्यायालय में दो सत्र वाद 758/16 और 198/17 दर्ज कर की जा रही थी. सत्रवाद 758/16 में हूलो मंडल को दोषी करार दिया गया है जबकि बांकी छः अभियुक्तों को सत्रवाद संख्या 198/17 में दोषी करार दिया गया है. कांड की सूचक मृतक की पत्नी सुनीता देवी है. जानकारी मिली है कि 22 जुलाई 2016 को गौरी मंडल शौच जा रहे थे, इसी क्रम में सभी अभियुक्तों ने घेर कर उसकी हत्या कर दी. मामले में अपर लोक अभियोजक शंभूनाथ सिंह और लालमोहन मंडल अभियोजन संचालन कर रहे हैं.

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