पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि बिहार में सेकंडरी/सीनियर सेकंडरी टीचर्स एलीबिजिलिटी टेस्ट 9 सितंबर से होगी। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को इसपर फैसला सुनाया गया।बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्व में एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद कर नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को।चुनौती देते हुए याचिका दायर कर पूर्व में ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की थी।लेकिन कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए नौ सितंबर से सेकंडरी/हॉयर सेकंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की अनुमति दे दी। इससे पूर्व इस परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं के कारण बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने पिछली ली गई परीक्षा को रद कर नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय खुद ही लिया था।बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ उम्मीवारों ने याचिकाएं दायर कर पूर्व में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया गया।लेकिन हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को रद कर दिया है।
कोर्ट ने माना बिहार परीक्षा बोर्ड का निर्णय कानूनन सही
कोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ी बड़ी हो या छोटी परीक्षा की पवित्रता ( sanctity ) पर आंच कभी भी बर्दाश्त नही किया जा सकता । बिहार परीक्षा बोर्ड के निर्णय को कोर्ट ने कानूनन सही माना है । न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है।
नौ सितम्बर से 21 सितम्बर को परीक्षा आयोजित होनी है । इस मामले में राज्य परीक्षा बोर्ड का पक्ष सीनियर एडवोकेट ललित किशोर के साथ अधिवक्ता ज्ञान शंकर ने मजबूती से रक्खा ।