केंद्र सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल के संचालन को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है. केंद्र की तरफ से जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करके ही सुचारू रूप से स्कूलों का संचालन किया जा सकेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा-निर्देशों की एक तस्वीर शेयर की. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया, उच्च शिक्षा संस्थानों ने 21 सितंबर से प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।
इस नई गाइडलाइन के अनुसार, कुर्सियों और डेस्क के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए . कक्षा में गतिविधिया अलग-अलग समय पर होंगी यानि की शिफ्ट वाइज क्लास को संचालित किया जाएगा. सोशल डिसटेंसिंग का भी पालन किया जाना है. इसके अलावा अकेडिमिक शिड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला-जुला समय निर्धारित होना चाहिए। क्लास के दौरान छात्र मास्क जरुर लगाएं इसकी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी. छात्रों के बीच लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को कक्षा 9 से 12 वीं के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी।
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक समय में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 21 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल एक जोन के बाहर के क्षेत्रों में, अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है और यह उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों के पास अभिभावक की लिखित अनुमति होनी चाहिए जिसके बाद ही स्टुडेंट शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग ले सकेंगे।