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नवगछिया – पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम मु. फिरोज अकरम ने पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा दी है. अभियुक्त कटिहार जिला के महादेवपुर थाना के काबिलपुर निवासी उमा सागर मंडल है. घटना 13 मार्च वर्ष 2022 की है. रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी सियाराम सिंह की पुत्री प्रेमलता देवी पति उमा सागर मंडल, सास पार्वती देवी, ससुर महेंद्र मंडल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया न्यायालय में मुकदमा किया था. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 498 ए में तीन वर्ष सधारण कारावास की सजा सुनाया.

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