भागलपुर/ निभाष मोदी
न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सश्रम कारावास की सजा
भागलपुर सबौर में दो हजार अट्ठारह में एक केस दर्ज किया गया था जिसमें एक नाबालिक 8 वर्ष की लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मनचले युवक ने अगवा कर लिया था उसके बाद उसे हवस का शिकार बनाया वही कुछ दिन बाद अनुसंधान के क्रम में वह लड़की बेगूसराय से मिली, फिर उसने आपबीती बताई और यह केस पोक्सो में चला गया आज वह कैसे सजा के बिंदु पर थी जिसे विशेष न्यायधीश पोक्सो कोर्ट के
पन्नालाल ने अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में मोहम्मद कुर्बान को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही साथ आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपये जुर्माना भी देने की बात कही।
नाबालिक बच्ची काफी डरी और सहमी थी उनके परिजन भी काफी डरे सहमे थे हिम्मत करके उन लोगों ने कोर्ट में सारी बातें बताई जिसमें 5 गवाह गुजरे थे सबों ने इस बात का समर्थन किया था यह जानकारी पोक्सो कोर्ट के एपीपी जयकिशन मंडल ने दी।