नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय की अदालत ने परवत्ता थाना के एक आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. दोषी पाये गये अभियुक्त मधेपुरा जिले के चौसा थाना के घोसारा निवासी विरेंद्र यादव और केलाबाड़ी निवासी मुकेश यादव है. दोनों अभियुक्तों को 25 वन – बी, ए और 26,35 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया गया था.
धारा 25 वन – बी, ए में दोनों अभियुक्तों को तीन – तीन साल सश्रम कारावास और पांच – पांच हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छ: माह साधारण कारावास की सजा दी गयी है. जबकि 26, 35 आर्म्स एक्ट के मामले में भी अभियुक्तों को तीन – तीन साल सश्रम कारवास और पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छ: माह साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी. उक्त आशय की जानकारी नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है.