नवगछिया में गिट्टी-बालू के भंडारण के लिए एक भी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है. इस संबंध में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के न्यायालय में चल रहे मामले में खनिज विकास पदाधिकारी ने जवाब दिया है. पूरे नवगछिया में एक भी व्यक्ति ने गिट्टी बालू भंडारण के लिए आनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है. जबकि नवगछिया में एनएच 31 के किनारे 14 नंबर रोड पर दर्जनों जगहों पर खुलेआम गिट्टी बालू खुलेआम बेचा जा रहा है.
ज्ञातव्य हो कि अजाद हिंद मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने खनन विभाग के खिलाफ आवेदन दिया था कि खनन विभाग के द्वारा रास्ते में ट्रैक्टर पर लोड गिट्टी बालू को जब्त कर लिया जाता है. जबकि कई जगहों पर अवैध रूप से गिट्टी बालू सड़क किनारे बेचा जा रहा है. इस पर खनन विभाग के पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं. आवेदन मुख्यमंत्री को भी भेजा गया था, जहां से आवेदन को जांच के लिए भागलपुर जिलाधिकारी के पास भेज दिया गया. जिलाधिकारी ने मामले को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में सुनवाई के लिए भेज दिया.
अनुमंडल लोक निवारण में सुनवाई के दौरान खनन विभाग के पदाधिकारी को भी तलब किया गया था. इस संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी भागलपुर ने जवाब दिया है कि नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड से एनएच 31 के दोनों किनारे, खरीक, बिहपुर, नारायणपुर में 2023 में किसी भी लघु खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति के लिए एक भी व्यक्ति ने आनलाइन आवेदन नहीं किया गया है. अवैध भंडारण से संबंधित जांच प्रक्रियाधीन है. जिसमें 12 स्थानों की जांच की गयी.