नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के द्वारा बुद्धवार को हत्या के आरोपी गनौल निवासी शिवा यादव को आजीवन कारावास एवं 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई वहीं आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष की सजा के साथ दो हज़ार जुर्माना की सजा सुनाई गई । जुर्माना नही देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है । सभी सजा एक साथ चलेंगी । कोर्ट में लंबे बहस के बाद यह सजा सुनाई गई । अभियुक्त की ओर से प्रेम लता कुमारी ने अपना पक्ष रखा जबकी पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोकअभियोजक शंभू नाथ सिंह ने पक्ष रखा । ज्ञात हो की 2019 में कछुआ बहियार में भैंस चराने के क्रम में गनौल निवासी लगन यादव की हत्या कर दी गई थी ।
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं दस हज़ार का जुर्माना | | GS NEWS
नवगछिया बिहार भागलपुर October 19, 2023 October 18, 2023Tags: Hatya ke