


नवगछिया न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को 3 वर्ष की कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया जबकि इसी कांड में एक अन्य धारा के अंतर्गत 1 वर्ष की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार ने न्यायालय वाद संख्या जीआर 165/2022 सह नदी थाना कांड संख्या 5/2022 के आलोक में अभियुक्त खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी गौरव यादव पे. नंद किशोर यादव को यह सजा सुनाई है।

