नवगछिया : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या690/96 धारा 302, 307 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी तेलघि निवासी घुटर राय पिता माधो राय को हत्या का मामले में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि नही देने पर न्यायालय ने आरोपी को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 27 आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा सुनाया है।सभी सजा साथ साथ चलेगी।न्यायालय में सरकार की ओर से प्रभारी अपर अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में भाग लिया।
घटना 27 जुलाई 1992 का है जब खरीक थाना के तेलघी निवासी अरुण सिंह खरीक थाना से अपने कुर्की का सामान ट्रैक्टर पर लेकर वापस घर लौट रहे थे।
इसी दौरान इमलिया चौक 14 नंबर बस स्टैंड के पास पहले से घात लगाए आठ नौ आदमी ने अरुण सिंह एवं उसके परिवार के लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी । घटना में अरुण सिंह के भाई मुरारी सिंह की गोली लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि अरुण सिंह एवं उसके रिश्तेदार सैदपुर निवासी हरेराम चौधरी भी गोली लगने से घायल हुए थे। घायलों को अस्पताल में इलाज कराया गया था। घायलो ने छह आदमी को पहचान लिया था। घटना के बाद घायल अरुण सिंह के बयान पर तेलघी के विजय सिंह पिता धनेश्वर सिंह, पुल्लड़ सिंह पिता स्व रामविलाश सिंह , घुटर राय, नीरो राय , शंकर राय, पिता माधो राय सहित अज्ञात लोगो पर ट्रैक्टर पर अंधाधुंध गोली चलाने,हत्या करने की प्राथमिक की दर्ज की गई थी।न्यायालय में मुकदमे के दौरान माधो राय पिता प्रयाग राय,नीरो राय, शंकर राय पिता माधो राय और विजय सिंह पिता धनेश्वर सिंह की मौत हो गई जबकि पुल्लड़ सिंह आज भी फरार हैं ।