नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्य न्यायाधीश फर्स्ट सुनील कुमार सिंह ने हत्याकांड के आरोपी एवं 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी सिकंदर मंडल पिता सरोवर मंडल घर जंगली टोला कदवा को धारा 143 में 6 महीने जेल धारा 302 में आजीवन कारावास और 27 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई है . वही मुकदमे में सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद सहने बहस में भाषण भाग लिया .
वही इस मामले में व्यवहार न्यायालय में मुकदमे के दौरान साक्ष्य के भाव में 11 आरोपी को रिहा भी कर दिया गया .