

नवगछिया : व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल ने हत्याकांड के एक आरोपित के विरुद्ध दोष सिद्ध किया. आरोपित इस्माइलपुर थाना कमलाकुंड का अनोज यादव है. अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बताया कि आठ फरवरी वर्ष 2021 को अपराधियों ने इस्माइलपुर फुलकिया के बुलबुल यादव की अपराधियों ने इस्माइलपुर हाट में गोली मार कर हत्या कर दी थी. पत्नी रानी उर्फ व्यंजना देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनोज यादव व मनोज मंडल को नामजद आरोपित बनाया गया था. पिछले माह मनोज मंडल की अपराधियों ने इस्माइलपुर हाट में गोली मार कर हत्या कर दी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने मामले की सुनवाई की. अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगों की गवाही हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अनोज यादव के विरुद्ध धारा 302 भादंवि के तहत दोष सिद्ध किया. सजा के बिंदु पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया.
