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प्रबल दत्ता की एमपी-एमएलए कोर्ट में स-शरीर उपस्थित हुए,सुनवाई बाद विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में किया रिहा, 2009 में विहपुर में हुआ था केस

 भागलपुर/निभाष मोदी

भागलपुर : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक केस में सूबे के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उद्योग मंत्री हुसैन प्रबल दत्ता की विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में उपस्थित हुए। इशीपुर बाराहाट थानाकाण्ड में चार आरोपितों तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष भाजपा, दीपेंद्र वर्णमाल एवं भाजपा प्रत्याशी शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस पार्टी प्रखंड अध्यक्ष दीपनारायण पासवान और राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी शकुनी चौधरी को विचारण बाद रिहा कर दिया।

इस केस में आरोपित रहे कद्दावर कांग्रेस नेता और तब प्रत्याशी रहे सदानंद सिंह का निधन हो चुका है। बचे चारों आरोपित नेताओं को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। इनपर आरोप था कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के बूथ के 200 मीटर के अंदर तीनों पार्टियों के प्रत्याशी का कार्यालय खोला गया था। उधर कचहरी परिसर में भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडेय समेत कई वरीय नेताओं के साथ समर्थकों का भारी हुजूम पहुंचा था। मंत्री के साथ वरीय अधिवक्ता नभय कुमार चौधरी, बीरेश कुमार मिश्र, भोला कुमार मण्डल, ओमप्रकाश तिवारी,जयप्रकाश यादव ब्यास समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी थे।

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