नवगछिया न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को 3 वर्ष की कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया जबकि इसी कांड में एक अन्य धारा के अंतर्गत 1 वर्ष की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार ने न्यायालय वाद संख्या जीआर 165/2022 सह नदी थाना कांड संख्या 5/2022 के आलोक में अभियुक्त खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी गौरव यादव पे. नंद किशोर यादव को यह सजा सुनाई है।
आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय ने 3 वर्ष की सुनाई सजा ||GS NEWS
नवगछिया बिहपुर बिहार भागलपुर November 26, 2023Tags: Aams akt ke