नवगछिया – नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नवगछिया रविरंजन की अदालत ने वर्ष 2018 के एक आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त तेतरी निवासी निरंजन कुमार शर्मा को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. जानकारी मिली है कि निरंजन कुमार शर्मा के विरूद्ध धारा – 25, 1-बीए, 26 (1), 27 (1) शस्त्र अधिनियम में दोष सिद्ध हुआ था. तीनों धाराओं में अभियुक्त को तीन – तीन वर्ष सश्रम कारावास और तीन – तीन हजार रुपये अर्थ दंड की सजा दी गयी है,
जबकि सभी सजा साथ – साथ चलने की बात फैसले में कही गयी है. जानकारी मिली है कि 24 अप्रैल वर्ष 2018 को अभियुक्त ने अपने घर पर गोली फायर किया था. जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से ही हथियार के साथ निरंजन को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज की गयी थी जबकि व्यवहार न्यायालय में जीआर नंबर 531/18 में मामला दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी. मामले में अभियोजन संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी लखनलाल तिवारी कर रहे थे.