


नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम नवगछिया की अदालत ने नवगछिया थाने के एक आम्स एक्ट के मामले में राजेंद्र कॉलोनी निवासी मिथुन कुमार उर्फ सागर साह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी है. मालूम हो कि अभियुक्त को 25 (1-बी) ए 26 (1) आम्स एक्ट में दोषी पाया गया था. जानकारी मिली है कि वर्ष 2018 में मिथुन कुमार उर्फ सागर को अवैध हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
