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भागलपुर / निवास मोदी

विधायक अजीत शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट को बताया गलत कहा वारंट नहीं बेल्ट टूटी हुआ है, मां के निधन के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया था

भागलपुर| मंत्रि पद के शपथ ग्रहण से पहले ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा पर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट का नोटिस किया जारी। हो सकती है जल्द गिरफ्तारी , एमएलए चुनाव के दौरान पीरपैंती में आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले मे कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता सह भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट ने उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी कर दिया है, जिसका केस नंबर (874/09) है, यह जानकारी एसीजेएम वन एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के प्रबाल दत्ता के एसडीपीओ कम एपीपी स्पेशल ग्रेड भागलपुर के प्रभात कुमार ने दी !

बताते चलें कि कोट के कागजात में साफ तौर पर लिखा है “*बाद में मात्र एक अभियुक्त अजीत शर्मा है जिसकी वकालतन हाजिरी दी गई । वाद अभिलेख आज निर्णय हेतु निश्चित है। अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण निर्णय पारित नहीं किया जा सका अतःअभियुक्त का जमानत खंडित किया जाता है और एमबीडब्ल्यू निर्गत करने का भी आदेश जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर उनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है।

वही अपनी सफाई में भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बयान को गलत बताते हुए कहा वारंट नहीं बेलटूटी हुआ है क्योंकि मां का निधन हुआ था तो जा नहीं पाया उसके बाद पटना में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुआ, तारीख है फिर उसके बाद बेल होगा।

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