नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी ने अपने वेतन का 25 हजार रूपये देकर विधवा के बैंक ऋण को चुकाया। बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रथम बेंच पर एडीजे थ्री मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उसके सामने खरीक बाजार के स्टेट बैंक के सर्टीफिकेट केस का एक मामला सामने आया। नंदलाल दास ने स्टेट बैंक खरीक से ऋण लिया था। नंदलाल दास की मौत कैंसर से इलाज सही से नहीं हो पाने के कारण हो गई थी।
विधवा को एक पुत्र हैं वह भी मंद बुद्धि का हैं। बैंक का एक लाख छह हजार 863 रूपये का ऋण वापस नहीं करने पर विधवा पर सर्टिफिकेट केस कर दिया गया था। विधवा राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंची थी। विधवा ने बताई कि मैं बैंक का ऋण वापस करने में असमर्थ हूं। मेरे पति की कैंसर से मौत इलाज नहीं हो पाने की वजह से हो गई। मेरा पुत्र भी मंद बुद्धि का हैं।
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश त़ृतीय ने मानवता का परिचय देते हुए इस मामले का समझौता स्टेट बैंक से 25 हजार रूपये में करवाया। 25 हजार स्वयं के वेतन का रूपया बैंक को भुगतान कर दिया। इस मौके पर विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता कृष्ण कुमार आजाद, रजनीश कुमार सिंह, नंदलाल यादव, ललन मंडल मौजूद थे।