2
(1)

नवगछिया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी ने हत्या के आपराध में 12 आरोपितों के विरूद्ध सजा सुनाया। आरोपित खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर निवासी शिव यादव, अवधेश यादव, घन्ना यादव, मुकेश यादव, रूपये यादव, नरेश यादव, पिंका यादव, छोटू यादव, शंकर यादव, शोषी यादव, कुमकुम यादव, सुनील यादव हैं। बताया गया कि 28 मई वर्ष 2016 को सभी आरोपित ने लोकमानपुर के ही श्याम सुंदर मंडल उर्फ बबलू मंडल, करू मंडल के मकई के खेत में 35-40 रास भैस छोड़ दिया था। जिससे मकई का फसल बर्बाद हो रहा था। श्याम सुदंर मंडल उर्फ बबलू मंडल, कारू मंडल सभी भैस को घेर कर खरीक थाना लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बाबा बिसुराउत सेतुु पर सभी आरोपितों ने घेर कर दोनो के साथ मारपीट किया। जिसमें श्याम सुदंर मंडल व करू मंडल जख्मी हो गए।

स्थानीय लोगों ने दोनो को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया। वहां से श्याम सुंदर मंडल को पटना पीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया। पटना पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान श्याम सुदंर मंडल की मौत हो गई थी। घायल कारू मंडल के बयान पर खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई जिसमें इन सभी को नामजद आरोपित बनाया था। सत्रवाद संख्या 811-18 के तहत नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी तृतीय के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से कूल छह लोगों की गवाही हुई। धारा 147, 149, 324, 304 भारतीय दंडविधान के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया। दस हजार मृतक के परिजन व दस हजार रूपये सूचक सह जख्मी को देने का निर्देश दिया। मृतक के परिजनों को एक लाख रूपये बिहार सरकार को देने का आदेश दिया हैं। सरकार की बहस में हिस्सा अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने लिया।

Aapko Yah News Kaise Laga.

Click on a star to rate it!

Average rating 2 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share: