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नवगछिया एसडीपीओ ओमप्रकाश ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि 14 जुलाई 2024 को वादिनी के द्वारा लिखित आवेंदन दिया गया कि 6 जुलाई 2024 की रात्री में इनके 26 वर्षीय पुत्र अभिनंदन कुमार पिता पोखरी मंडल को रिश्तेदार इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता निवासी छोटू कापरी पिता राजेंद्र कापरी इनके घर से बुलाकर अपने साथ ले गया जिसके बाद आजतक लौटकर वापस नही आया। इस संबंध में परबत्ता थाना कांड संख्या 119/24 सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में प्रकाश में आया कि वादिनी के पुत्र अभिनंदन कुमार को छोटू कापरी के द्वारा कही ले जाकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दिया गया था।

मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड में संलिप्त अभियूक्त छोटू कापरी को 27 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसने अपने बयान में मृतक के पिता एवं अन्य के साथ मिलकर अभिनंदन की हत्या कर देने की बात स्वीकार किया। अभियूक्त छोटू कापरी के बयान के आधार पर बुधवार को कांड के मुख्य आरोपी मृतक के पिता भागलपुर घोघा एनएच 80 फुलकिया निवासी पोखरी मंडल उर्फ रामविलास मंडल पिता स्व गैनु मंडल को घोघा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पोखरी मंडल ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि इन्होंने दो शादी की है। अभिनंदन इनकी पहली पत्नी का पुत्र था जो अपनी मां के साथ करीब 20 वर्षों से ननिहाल में रहता था। पोखरी मंडल अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चे के साथ घोघा में रहते थे। मृतक अभिनंदन कुमार इनके संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था। हिस्सा नही देने पर जान से मारने की धमकी दिया था जिस कारण ये छोटू कापरी एवं अन्य के साथ मिलकर योजना के तहत छोटू के माध्यम से अभिनंदन को घोघा बुलाकर हत्या कर दिया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में संलिप्त अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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