- अवैध सेंटरों को दिया गया 15 मई तक का वक्त
नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र और अस्पताल के आसपास अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पर कार्रवाई को लेकर जिला मुख्यालय से पत्र जारी किया गया है. जानकारी देते हुए अनुमंडल अस्पताल के मैनेजर रमन कुमार सिंह ने बताया कि भागलपुर सिविल सर्जन कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है.
जिसमें नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में और अस्पताल के आसपास चलने वाले अल्ट्रासाउंड क्लिनिको की जांच की जानी है. उन्होंने बताया कि वैसे अल्ट्रासाउंड मशीन जो बिना लाइसेंस के ही संचालित किए जा रहे हैं. उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि 15 मई तक वैसे सेंटर को जिनके पास लाइसेंस नही है. लाइसेंस ले लें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि जिला से अनुमंडल में चलने वाले लाइसेंस धारी अल्ट्रासाउंड सेंटरों का डाटा की मांग की गई है.