भागलपुर की उत्पाद कोर्ट टू में एडीजे-12 राजेश सिंह की अदालत ने अवैध शराब तस्करी के मामले में आरोपी कारे अली को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने ₹1,00,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर कारे अली को अतिरिक्त 3 महीने की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला कहलगांव के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 12 फरवरी 2024 को एनएच-80 पर अशोक चौधरी धावा के पास अवैध शराब लदे एक पिकअप वाहन को जप्त किया गया था। इस वाहन से 76 कार्टूनों में भरी 684 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मधेपुरा जिले के निवासी कारे अली को गिरफ्तार किया था, जो इस अवैध शराब तस्करी में शामिल था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
इस फैसले के बाद शराब माफिया के खिलाफ कड़ा संदेश गया है, और पुलिस प्रशासन ने इसे अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा है।