बिहपुर- गुरुवार को ट्राईसम भवन में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध के तहत प्रखंडस्तरीय टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक बीडीओ सतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ.बैठक में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिवाकर कुमार ने बाल किशोर श्रमिकों की पहचान ,बिमुक्ति और पुनर्वास तथा कामकाजी बच्चों की शिक्षा के संबंध में कार्य योजना को विस्तार से बताया गया.
बताया गया की 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना प्रतिबंधित है. खतरनाक काम में 18वर्ष के बच्चों से काम लेना अपराध है. ऐसे लोगों को पचास हजार रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है.वही योजना के बारे में बताया विमुक्त बाल श्रमिक को विद्यालय में नामांकन कराना ,सीएलटीएस में दर्ज अनुसूचीतजाति,जनजाति,पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के .
विमुक्त बाल श्रमिक को छात्रवृति दिलाना ,योग्य बाल श्रमिक के परिवार को राशन कार्ड समेत विमुक्त बच्चों /किशोरों उनके माता -पिता का स्वास्थ्य कार्ड निर्गत करना आदि.वही प्रखंड स्तर पर पंचायतों में बाल श्रम उन्मूलन विषय पर जन जागरूकता चलाया जाएगा एवं दुकानों और प्रतिष्ठानों में बैनर एवं पोस्टर लगाया जाएगा.इस बैठक में प्रभारी सीओ रोहित कुमार सहित टास्क फोर्स के सभी सदस्य मौजूद थे.