बाढ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया के कार्यपालक अभियंता ई दिनेश कुमार ने अभियंता प्रमुख के निर्देश पर विभाग के ठेकेदार मेसर्स बृजनंदन सिंह, ग्राम अनैठ(मिल्की),पोस्ट -नवादा, आरा भोजपुर बिहार के विरुद्ध स्वामित्व मद में काटी गई कुल राशि मो एक करोड छत्तीस लाख सैंतीस लाख छह सौ रुपये की वापसी हेतु स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण पत्र जो कि जिला खनन कार्यालय शेखपुरा द्वारा निर्गत के आधार पर माननीय उच्च न्यायलय पटना के सीडब्लूजेसी नंबर -11894/2021 दायर किया गया।संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण की जांच निदेशक खान एवं भूतत्त्व विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा कराये जाने पर संवेदक द्वारा कराया गया स्वामित्व प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। संवेदक मेसर्स बृजनंदन सिंह द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र समर्पित कर फर्जी तरीके से सरकारी राजस्व को प्राप्त करने हेतु फर्जीवाडा कर आपराधिक कृत्य किया गया।
क्या है मामला –
संवेदक बृजनंदन सिंह ने नवगछिया बाढ नियंत्रण प्रमंडल के अंतर्गत एजेण्डा संख्या 138/15 पार्ट -ए, एकरारनामा संख्या -3एसबीडी/2016-17 में इस्माइलपुर -बिंद टोली इंबैंकमेन्ट स्पर संख्या 01से 03 ,स्पर संख्या 05से 09 तक तटबंध पर, रिभेन्ट कार्य स्पर संख्या पाँच से पाँच एन ,स्पर संख्या छह एन से सात, स्पर संख्या सात से आठ, स्पर संख्या सात व आठ का जीर्णोद्धार कार्य, स्पर संख्या सात के विपरीत मिट्टी कटिंग सहित कई अन्य कार्य बोल्डर से करवाये गये थे।
कार्य में प्रयुक्त किये गये लघु खनिज बोल्डर के मद में कार्यालय द्वारा विपत्र के स्वामित्व मद में कुल एक करोड 36 लाख 37 हजार 600 रुपये मात्र की कटौती की गई।स्वामित्व मद से काटी गई राशि को जिला खनन पदाधिकारी भागलपुर को ड्राफ्ट के माध्यम से राजस्व मद में जमा कराया गया। उक्त जमा राशि की निकासी हेतु गलत प्रमाण पत्र जमा किया गया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।
किया कहते हैं थानाध्यक्ष।
गोपाल पुर के थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दिया गया है।