निभाष मोदी, भागलपुर।
भागलपुर, आज नाथनगर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2014 मामले में सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी ने व्यवहार न्यायालय भागलपुर के एसीजेएम प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायधीश प्रवक्ता की अदालत में आज आत्मसमर्पण कर दिया है। अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है।
उनके विरुद्ध 2014 में भागलपुर संसदीय चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने पर पूर्व का पत्र खारिज कर दिया गया था ।पूर्व मंत्री चौधरी ने अदालत की तरफ से जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए आज व्यवहार
न्यायालय भागलपुर में आत्मसमर्पण कर जमानत मिल गई है ।वहीं पर अधिवक्ता जयकरण गुप्ता ने अस्वस्थ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी को आत्मसमर्पण करा जमानत अर्जी पर बहस की विशेष अदालत में पूर्व मंत्री को जमानत दे दी। आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल पूर्व के बंधपत्र को रद्द कर कुर्की जब्ती का आदेश दिया था उस मामले में पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी कल भी अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे।